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नगर निगम ग्रेटर सीमा क्षेत्र में होटल-रेस्टोरेंट संचालकों को अनिवार्य रूप से लेना होगा आरएमए ट्रेड लाइसेंस

जयपुर, 09 सितम्बर। नगर निगम ग्रेटर जयपुर ने अपने अधिकार क्षेत्र में संचालित होटल, रेस्टोरेंट, कैफे, कैंटीन, मिठाई व नमकीन की दुकानें, कारखाने, बेकरी, ढाबा, मिनरल वॉटर फैक्ट्री, आइसक्रीम फैक्ट्री तथा गैस युक्त शीतल पेय से जुड़े सभी व्यवसायों के लिए आर.एम.ए. ट्रेड लाइसेंस हासिल करना या उसका नवीनीकरण कराना अनिवार्य कर दिया है। निगम ने स्पष्ट चेतावनी जारी की है कि बिना लाइसेंस के संचालन करने पर संबंधित प्रतिष्ठान के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

 

मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. रश्मि कांकरिया ने जानकारी देते हुए बताया कि राज्य सरकार ने वर्ष 2017 और 2022 में लाइसेंस शुल्क निर्धारण व नियमों में संशोधन किए थे। उन्हीं आदेशों की पालना में अब निगम की सीमा में सभी ऐसे व्यवसायिक प्रतिष्ठानों को निर्धारित शुल्क जमा करवा कर लाइसेंस लेना या समय पर नवीनीकरण करवाना जरूरी है।

 

ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया

नया आवेदन या नवीनीकरण करने के लिए आवेदक को sso.rajasthan.gov.in पोर्टल पर लॉगइन करना होगा।

 

इसके बाद Lsg Online Service पर क्लिक करना है।

 

नया लाइसेंस चाहिए तो New Trade License विकल्प चुनकर आवश्यक जानकारी व दस्तावेज़ अपलोड करने होंगे।

 

नवीनीकरण के लिए Renewal Trade License पर क्लिक कर पूर्ववर्ती लाइसेंस नंबर भरना होगा और फीस ऑनलाइन जमा करनी होगी। फीस जमा होते ही नवीनीकृत लाइसेंस डाउनलोड किया जा सकेगा।

 

नवीनीकरण की समयसीमा

लाइसेंस की वैधता समाप्त होने पर 30 दिन के भीतर नवीनीकरण कराना अनिवार्य है। तय समय से देरी होने पर फीस पर प्रति वर्ष 5 प्रतिशत शास्ति (पेनल्टी) वसूली जाएगी।

 

संपर्क सूत्र

किसी भी जानकारी के लिए इच्छुक व्यक्ति नगर निगम ग्रेटर, जयपुर – मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय, कक्ष संख्या 229, पंडित दीनदयाल उपाध्याय भवन, लालकोठी, टोंक रोड पर अथवा फोन नंबर 0141-2743386 से संपर्क कर सकते हैं।

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