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राजस्थान कोचिंग सेंटर (नियंत्रण और विनियमन) विधेयक, 2025 विधानसभा में ध्वनिमत से पारित

जयपुर, 3 सितम्बर 2025।

राजस्थान विधानसभा में बुधवार को राजस्थान कोचिंग सेंटर (नियंत्रण और विनियमन) विधेयक, 2025 ध्वनिमत से पारित हो गया। उप मुख्यमंत्री डॉ. प्रेमचंद बैरवा ने इस विधेयक को आने वाली पीढ़ी के लिए एक महत्वपूर्ण कदम बताया, जो लाखों विद्यार्थियों और उनके अभिभावकों से जुड़ा है।

इस विधेयक के तहत कोचिंग संस्थानों के पंजीकरण के लिए न्यूनतम विद्यार्थी संख्या 50 से बढ़ाकर 100 की गई है ताकि छोटे और असंगठित कोचिंग सेंटर भी बेहतर सुविधाएं दे सकें। वहीं, नियम उल्लंघन पर जुर्मानों को 50 हजार से 2 लाख रुपए तक कम किया गया है और लगातार उल्लंघन करने पर पंजीकरण रद्ध करने का प्रावधान रखा गया है।

उप मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार संतुलन, न्याय और सहयोग की भावना में विश्वास रखती है। नियमों का पालन करने वाले कोचिंग संस्थानों को प्रोत्साहन मिलेगा, जबकि मनोवैज्ञानिक परामर्शदाता की नियुक्ति और तनाव प्रबंधन सत्र अनिवार्य किए जाएंगे ताकि विद्यार्थियों का मानसिक स्वास्थ्य बेहतर हो सके।

इसके तहत हर जिले में हेल्पलाइन और वेब पोर्टल बनाया जाएगा, जहां सभी कोचिंग संस्थानों की जानकारी उपलब्ध रहेगी और पारदर्शिता सुनिश्चित होगी।

यह विधेयक राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप विद्यार्थियों के कौशल विकास पर फोकस करेगा और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के भारत के विकास संकल्प में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।

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